वेब बेस्ड कस्टमाइज्ड पोर्टल है जिसके द्वारा राज्यकर्मी बीमा और GPF सम्बन्धित संव्यवहार यथा राज्य बीमा योजना के अंतर्गत प्रथम/अधिक घोषणा पत्र को सबमिट करना, राज्य बीमा पालिसी के अंतर्गत ऋण अथवा क्लेम आवेदन करना. इसी प्रकार प्रावधायी निधि योजनान्तर्गत आहरण, क्लेम के लिए आवश्यक कार्य ऑनलाइन कर सकता है .
             
           
         
        
        
          
            
              
            
          
          
            
              प्रोबेशन अवधि समाप्त होने के पश्चात आने वाले प्रथम मार्च माह मे फर्स्ट डिक्लेयरेशन फॉर्म भरा जाता है तथा मार्च माह से ही राज्य बीमा की प्रथम कटौती की जाती है।
             
           
         
        
        
          
            
              
            
          
          
            
              मार्च माह में बीमेदार अपना प्रीमियम स्वेच्छा से बढाता है तो फरदर डिक्लेयरेशन भरने की आवश्यकता है। परन्तु यदि बीमेदार का मूल वेतन बढने के कारण अथवा राज्य बीमा की प्रीमियम स्लैब में परीवर्तन के कारण बीमेदार का प्रीमियम बढता है तो फरदर डिक्लेयरेशन भरने की आवश्यकता नहीं है।
             
           
         
		  
		   
        
          
            
              
            
          
          
            
              बीमेदार अपने परिवार के किसी भी सदस्य को मनोनीत  बनाने के लिये स्वतंत्र है। परिवार में कोई सदस्य नहीं होने की स्थिति में बीमेदार  किसी को भी अपना मनोनीत नियुक्त कर सकता है।
             
           
         
		   
		  
		  
		
          
            
              
            
          
          
            
              उक्त सभी क्रेडेंशियल्स के लिये बीमेदार को अपने  डीडीओ से सम्पर्क करना होगा। डीडीओ के लोगिन में Employee > Profile के द्वारा बीमेदार का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक अथवा मूल वेतन में दिखाई देने वाली किसी भी  विसगंती को ठीक किया जा सकता है। 
             
           
           
		  
		  
		
          
            
              
            
          
          
            
              यदि आपके फॉर्म में डीडीओ गलत दिखाई दे रहा है तो  इसका तात्पर्य है कि आपकी एम्प्लोयी आईडी गलत/पुराने डीडीओ में पड़ी है। इस हेतु  डीडीओ के लोगिन से Employee  > Employee Transfer में जाकर एम्प्लोयी  आईडी को सही डीडीओ में ट्रासंफर करवाना होगा।  
             
           
           
		  
		   
		
          
            
              
            
          
          
            
              परिवार के सदस्यों के नाम जोड़ने की सुविधा  कार्मिक को स्वयं के डैशबोर्ड पर ही उपलब्ध करवायी गयी है। डैशबोर्ड पर उपलब्ध “Add Family Details”  के द्वारा  कार्मिक अपने परिवार के सदस्यों को जोड़ सकते हैं। 
             
           
           
		   
		
          
            
              
            
          
          
            
              कार्मिक के डैशबोर्ड पर उपलब्ध परिवार के सदस्यों  में से जिसमें भी संशोधन करने की आवश्यकता हो तो उस सदस्य के नाम के नीचे ही नीचे  एडिट का बटन दिया गया है। इस एडिट के बटन को काम में लेते हुए आधार ओटीपी से  वेरीफाई करके परिवार के सदस्यों की डिटेल्स में संशोधन किया जा सकता है। 
             
           
           
		  
		   
		
          
            
              
            
          
          
            
              विभाग अपने सभी बीमेदारों के सभी कॉण्ट्रैक्ट्स  को ऑनलाईन करने की कार्यवाही कर रहा है।   
             
           
           
		  
		   
		
          
            
              
            
          
          
            
              उक्त सभी क्रेडेंशियल्स के लिये बीमेदार को अपने  डीडीओ से सम्पर्क करना होगा। डीडीओ के लोगिन में Employee > Profile के द्वारा बीमेदार का नाम, पिता का नाम, जन्म दिनांक अथवा मूल वेतन में दिखाई देने वाली किसी भी  विसगंती को ठीक किया जा सकता है। 
             
           
           
		
		   
		
          
            
              
            
          
          
            
              यदि आपको राज्य बीमा के ऋण की आवश्यकता है तो आप  जो भी राशि अप्लाई करते समय दिखाई दे रही है, अप्लाई कर देवें। जब आपका ऋण ज़िला कार्यालय द्वारा  स्वीकृत किया जायेगा तब आपके सभी जारी हो सकने वाले कॉण्ट्रैक्ट्स पूर्ण करके ही  ऋण स्वीकृत किया जायेगा। कॉण्ट्रैक्ट्स पूर्ण करवाने के लिए आपको बीमा की सत्यापित रिकोर्ड बुक SIPF के नये पोर्टल के Dashboard>>Upload eBag आप्शन से अपलोड कर दें एवम रिलेशनशिप टैब में जाकर सम्बन्धित योजना के रिलेशनशिप मेनेजर से सम्पर्क कर सकता है. 
             
           
            
		  
		    
		
          
            
              
            
          
          
            
              कार्मिक के डैशबोर्ड पर दी गयी सुविधा “Loan Adjustment” को खोलकर जांच करें कि आपने जो अन्तिम ऋण लिया था उसकी  सभी सूचनाएं जैसे कि सैंक्शण्ड अमाउण्ट, ड्रावल डेट आदि सही दिख रहीं हैं। यदि ये सही हों तो आप  अपने राज्य बीमा के ऑनलाईन लेजर की जांच करें। “Loan Adjustment” में दर्शायी गयी सूचनाओं अथवा लेजर में कोई एण्ट्री  मिसिंग होने की स्थिति में आप अपने सम्बन्धित ज़िला कार्यालय में सम्पर्क करें।
             
           
           
		
		    
		
          
            
              
            
          
          
            
              बीमेदार के समस्त कॉण्ट्रैक्ट्स के बीमाधन एवं उन  पर देय बोनस की सरेण्डर वैल्यू का 90 प्रतिशत तक अधिकतम ऋण स्वीकृत किया जा सकता है।  
             
           
           
		    
		
          
            
              
            
          
          
            
              राज्य बीमा ऋण के आवेदन के समय बीमेदार का पॉलिसी  बॉण्ड व बीमा रिकॉर्ड बुक की स्कैन्ड कॉपी पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करनी होती है।  परन्तु एक बार इन दोनों डोक्यूमेण्ट्स को अपलोड कर देने के पश्चात भविष्य में यदि  दुबारा ऋण आवेदन करना होगा तो कोई भी डोक्यूमेण्ट अपलोड करने की आवश्यकता नहीं  होगी।    
             
           
           
		  
		   
		
          
            
              
            
          
          
            
              जी हां । यदि कोई भी डोक्यूमेण्ट अपलोड करने से  रह गया हो तो आप डैशबोर्ड पर उपलब्ध “Update E-Bag” के द्वारा  डोक्यूमेण्ट बाद में भी अपलोड कर सकते हैं।  
             
           
            
		
		    
		
          
            
              
            
          
          
            
              यदि बीमा ऋण दुबारा लेना हो तो उसके लिये पूर्व  में लिये गये बीमा ऋण को 2 वर्ष का समय व्यतीत हो जाना चाहिये साथ ही पूर्व में  लिये गये बीमा ऋण को पूर्ण रूप से चुकता किया जाना आवश्यक है।  
             
           
           
		  
		  
		    
		
          
            
              
            
          
          
            
              जी हां । यदि पूर्व में लिये गये ऋण का पूर्ण  अदायगी कर दी है तो उस पर बनने वाले ब्याज की अदायगी किये बिना ही अगला ऋण स्वीकृत  किया जा सकता है, परन्तु स्वीकृत ऋण में से पूर्व ऋण के ब्याज की कटौती की  जाकर भुगतान देय होगा।  
             
           
          
		  
		    
		
          
            
              
            
          
          
            
              जी नहीं। वर्तमान व्यवस्था में ऑनलाईन आवेदन करने  के पश्चात किसी भी प्रकार की हार्डकॉपी सम्बन्धित जीपीएफ कार्यालय में सबमिट करने  की आवश्यकता नहीं है। 
             
           
           
		  
		    
		
          
            
              
            
          
          
            
              आपके लोगिन में उपलब्ध डैशबोर्ड में ट्रांज़ैक्शन  टैब में आपको एप्लीकेशन स्टेटस दिखाई देगा जिसमें कि आपकी एप्लीकेशन की वर्तमान  स्थिति दिखाई देगी। 
             
           
          
		  
		    
		
          
            
              
            
          
          
            
              राज्य बीमा अथवा जीपीएफ का मुत्यु दावा डीडीओ के  द्वारा ऑनलाईन किया जायेगा। जिस कार्मिक की मृत्यु हो चुकी है उसकी एसएसओ आईडी को  काम में नहीं लिया जाना है। 
             
           
           
		  
		  
		
          
            
              
            
          
          
            
              Extend  Policy की सुविधा राज्य  बीमा नियम 39 (2) के  अन्तर्गत यदि कोई बीमेदार अपनी बीमा पॉलिसी की परीपक्वता तिथि को ऑरिजिनल  परीपक्वता तिथि से एक वर्ष बढाना चाहता है तो उक्त स्क्रीन के द्वारा अपनी  परीपक्वता तिथि बढा सकता है। परीपक्वता तिथि बढाने की स्थिति में बीमेदार द्वारा  एक अतिरिक्त वर्ष का बीमा प्रीमियम देय होगा। 
             
           
           
		 
		 
		
          
            
              
            
          
          
            
              जी हां आप अपने बकाया बीमा ऋण को चालान से भी जमा  करवा सकते हैं। इसके लिये अपनी एसएसओ आईडी से लोगिन करने के पश्चात एसआईपीएफ का  नया पोर्टल खोलना होगा, जिसमें SI में DEPOSIT नाम  से स्क्रीन दी गयी है, इस स्क्रीन के द्वारा आप चालान बनाकर ऑनलाईन पेमेण्ट भी  कर सकते हैं और ऑफलाईन पेमेण्ट भी कर सकते हैं 
             
           
            
		  
		  
		
          
            
              
            
          
          
            
              जी नहीं । एसआईपीएफ द्वारा बनाये गये चालान की  प्रति सम्बन्धित ज़िला कार्यालय में जमा करवाने की आवश्यकता नहीं है। 
             
           
           
		  
		  
		
          
            
              
            
          
          
            
              आपके लोगिन में डैशबोर्ड पर Update GRN की  सुविधा दी गयी है। यह स्क्रीन ओपन करके अपने चालान का जीआरएन नम्बर व चालान की  राशि एण्टर करके सर्च बटन पर क्लिक करें। सर्च रिज़ल्ट जब आ जाये तब उसके नीचे की  ओर उपलब्ध Submit बटन पर क्लिक करें। थोड़ी प्रतीक्षा करें, Successfully Updated आ जायेगा और आपके चालान की राशि आपके सम्बन्धत स्क्रीन  की लेजर में प्रदर्शित होने लगेगी।  
             
           
           
		  
		  
		
          
            
              
            
          
          
            
              वर्तमान में वर्ष 2021-22 व 2022-23 की मिसिंग कटौतियों को अपडेट करने की सुविधा कार्मिक के  लोगिन में ही दी हुयी है। इसके लिये आपको डैशबोर्ड पर उपलब्ध Update Ledger की  स्क्रीन खोलनी होगी और वर्ष सलेक्ट करके सर्च पर क्लिक करना होगा । सर्च रिज़ल्ट्स  में आपको उस वित्तिय वर्ष की पे-मैनेजर से प्राप्त सभी कटौतियां दिखाई देंगी। आपकी  जो कटौती मिसिंग है उसके सामने स्थित सबमिट के बटन पर क्लिक करने से वह कटौती आपके  लेजर में अपडेट हो जायेगी। 
             
           
           
		  
		  
		
          
            
              
            
          
          
            
              Accumulated  Amount चालू वित्तिय वर्ष  के लिये 1  अप्रेल को उपलब्ध बैलेंस के अनुसार पूरे वित्तिय वर्ष में दिखाई देती है । चालू  वित्तिय वर्ष में जमा की गयी कटौतियां तथा उन पर ब्याज की राशि अगले वित्तिय वर्ष  में 1  अप्रेल को जोड़ी जायेंगी। परन्तु यदि चालू वित्तिय वर्ष में कोई राशि आहरित कर ली  जाती है तो वह राशि 1 अप्रेल के बैलेन्स में से कम करके Accumulated Amount प्रदर्शित की जाती है। 
             
           
          
		  
		  
		
          
            
              
            
          
          
            
              जीपीएफ  ऑटो विदड्राल के अन्तर्गत आपकी जो Eligible राशि होती है उसकी सीमा तक विदड्राल अप्लाई करने पर वह  स्वतः स्वीकृत हो जाता है तथा तत्काल बिल बनकर कोष कार्यालय में चला जाता है। वहीं  मैनुअल विदड्राल की एप्लीकेशन सम्बन्धित ज़िला कार्यालय में आती है जहां पर उसको  प्रोसेस करके स्वीकृत किया जाता है। 
             
           
         
		  
		  
		
          
            
              
            
          
          
            
              जीपीएफ ऑटो विदड्राल की Eligible Amount चालू  वित्तिय वर्ष में 1 अप्रेल को उपलब्ध बैलेंस और कार्मिक की पूर्ण की गयी  सेवा अवधि पर निर्भर करती है। निम्न तालिका से इसको समझा जा सकता हैः  यदि कार्मिक का सेवाकाल केवल 5 वर्ष या उससे कम शेष रहता है तो कार्मिक 90 प्रतिशत राशि ऑटो  विदड्राल के अन्तर्गत आहरित कर सकता है
यदि कार्मिक का सेवाकाल केवल 5 वर्ष या उससे कम शेष रहता है तो कार्मिक 90 प्रतिशत राशि ऑटो  विदड्राल के अन्तर्गत आहरित कर सकता है 
             
           
          
		  
		  
		
          
            
              
            
          
          
            
              सेवानिवृत कार्मिक के लोगिन में जीपीएफ मॉड्यूल  में Account  Re-open नाम से स्क्रीन दी  गयी है । इस स्क्रीन में मांगी गयी सभी सूचनाएं भरनी होंगी। सभी तरह के सेवानिवृती  परिलाभों की राशियां यह स्वतः ही प्रदर्शित होंगी। इन सभी सूचनाओं को सबमिट करना  होगा। सबमिट करते ही आपका रिटायर्ड जीपीएफ खाता स्वतः ही अप्रूव हो जायेगा । इसके  लिये सम्बन्धित ज़िला कार्यालय में किसी भी प्रकार के कोई डोक्यूमेण्ट जमा करवाने  की आवश्यकता नहीं है।  
             
           
           
		  
		  
		
          
            
              
            
          
          
            
              रिटायर्ड जीपीएफ अकाउण्ट ओपन करने के पश्चात  जीपीएफ मोड्यूल में DEPOSIT स्क्रीन को ओपन करेंगे । इस स्क्रीन के द्वारा चालान  बनाकर ऑनलाईन अथवा ऑफलाईन चालान की राशि जमा करवायी जा सकती है। 
             
           
           
		  
		  
		
          
            
              
            
          
          
            
              कोई भी डोक्यूमेण्ट गलत/अधूरा अपलोड होने पर आपको  सम्बन्धित ज़िला कार्यालय में सम्पर्क करना होगा, ज़िला कार्यालय से गलत अपलोड करे गये डोक्यूमेण्ट को  रिमूव करवाया जा सकता है।